आयोगों के खाली पदों के मामले में गुरुवार 8 मार्च को राजस्थान हाइकोर्ट में जस्टिस के एस झवेरी ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है तथा राज्य सरकार को चार सप्ताह में खाली पद भरने का आदेश दिया है
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