राजस्थान हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पुलिस विभाग 6 सप्ताह में किन्नर गंगाकुमारी को कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्ति दे व साल 2015 से ही सेवा नियम के लाभ दे ।
गौरतलब है कि जालोर की किन्नर गंगाकुमारी वर्ष 2013 में कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा में पास हुई थी । लेकिन नियुक्ति के लिए तीन साल से कोई निर्णय नही होने के कारण गंगाकुमारी ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी ।
यह इस तरह का प्रदेश में पहला व देश मे तीसरा मामला है । सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने ये आदेश दिए है ।
गौरतलब है कि जालोर की किन्नर गंगाकुमारी वर्ष 2013 में कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा में पास हुई थी । लेकिन नियुक्ति के लिए तीन साल से कोई निर्णय नही होने के कारण गंगाकुमारी ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी ।
यह इस तरह का प्रदेश में पहला व देश मे तीसरा मामला है । सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने ये आदेश दिए है ।
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