ई वे बिल व्यवस्था 1 अप्रैल से

पूरे देश भर में 1 अप्रैल 2018 से GST के तहत ई वे बिल व्यवस्था लागू होने जा रही है
इसके अंतर्गत व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पचास हजार से अधिक मूल्य का सामान ले जाने के समय ई वे बिल रखना अनिवार्य होगा
इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है

पहले 1 फरवरी से लागू होने वाली इस व्यवस्था में परमिट जारी करने में आयी तकनीकी दिक्कत के कारण अब यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2018 से शुरू की जा रही है 

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